Thursday, 1 October 2020

मध्यप्रदेश कन्यादान योजना | निकाह सहायता योजना 2020 | MP kanyadan sahay Yojna

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मध्यप्रदेश कन्यादान योजना  सभी गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा परिवारों की बेटियों / विधवाओं / तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना 

(MP Mukhyamantri Kanyadan Yojana) चलाई हुई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह प्रोत्साहन, सहायता योजना 2020 (Mukhyamantri Kanyadan Yojana MP) का उद्देश्य लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। 



मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन या कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं की शादी पर सरकार 28,000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इस आवेदन पत्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए दो अलग अलग आवेदन पत्र हैं, अतः जो भी आवेदन पत्र आपके लिए लागू हो बस वही आवेदन पत्र भरकर जमा करें।

पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही से भर कर जरूरी दस्तावेजों के साथ लगा कर ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में जमा कर दें।

इसके अलावा आवेदन पत्र आप अपने नजदीकी ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद कार्यालय से या फिर समग्र विवाह पोर्टल (Samagra Vivah Portal) से भी प्राप्त कर सकते हैं

इस योजना की मुख्य विशेषता यह भी है की इससे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हुए हैं। हिंदू और मुस्लिम जोड़ों के विवाहों को एक ही स्थान पर कराया जाता है जो न केवल सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाता है बल्कि विवाहों पर होने वाले अनावश्यक खर्च को भी कम करता है।


लाभार्थी सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की वेबसाइट के लिंक socialjustice.mp.gov.in पर जायें।

जिसके बाद मुख्‍यमंत्री कन्‍यादान योजना / निकाह योजना आवेदन पत्र (MP Mukhyamantri Kanyadan Yojana Application Form) डाउनलोड कर लें।

सहायता राशि

28000 रुपए कन्या के बचत खाते में जमा किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2020 – पात्रता / योग्यता

इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए लाभार्थी को नीचे दिए गए पात्रता/योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा


कन्या या कन्या के माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।

शादी कर रहे जोड़े में लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी जरूरी है।

लड़की का नाम समग्र विवाह पोर्टल (Samagra Vivah Portal) पर रजिस्टर होना चाहिए।

ऐसी महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो। इसके अलावा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।




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